02 Sep 2026
नई दिल्ली, 02 सितंबर (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर नीट पीजी के 2,445 अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा कराने के फैसले को चुनौती दी गई है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष याचिका को मेंशन करते हुए कहा गया कि इन अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा कराने का फैसला उच्चतम न्यायालय के पहले के आदेश का उल्लंघन है।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की। तब कोर्ट ने कहा कि इससे जुड़े मामले पर जस्टिस पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई कर रही है इसलिए इस मामले को उसी बेंच के समक्ष मेंशन करें।
नीट पीजी 2026 की मुख्य परीक्षा 30 अगस्त 2026 को देशभर में आयोजित की गई थी। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (एनबीईएमएस) ने तकनीकी गड़बड़ी से प्रभावित 2,445 अभ्यर्थियों के लिए नीट पीजी 2026 की परीक्षा दोबारा कराने का फैसला किया है। इस परीक्षा में 2,65,980 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इनमें से 2,63,535 अभ्यर्थियों की परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी हो गई थी। तकनीकी गड़बड़ी से प्रभावित 2,445 अभ्यर्थियों की परीक्षा सामान्य तरीके से पूरी नहीं हो सकी। इन्हीं अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया गया है।