09 Sep 2026
नई दिल्ली, 09 सितंबर (एजेंसी)। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे परियोजना के लिए जमीन खाली कराने से जुड़े मामले पर उच्चतम न्यायालय में बुधवार को सुनवाई टल गई। आज सुनवाई के दौरान रेलवे की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस मसले पर जल्द सुनवाई की जरूरत है। पास में बहने वाली गौला नदी उफान पर है। नदी के कटाव से हटा कर रेलवे ट्रैक को सुरक्षित स्थान पर ले जाना है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम जल्द सुनवाई की कोई तारीख तय करेंगे।
उच्चतम न्यायालय साफ कर चुका है कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बसे लोग उसी जगह पर बने रहने की मांग नहीं कर सकते। उन्हें सरकार की पुनर्वास नीति के तहत उपलब्ध कराई जाने वाली जगह पर जाना होगा।
उच्चतम न्यायालय ने पांच जनवरी, 2023 को हल्द्वानी में रेलवे लाइन पर 4 हजार झुग्गियों को हटाने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था इस मामले में कुछ लोगों ने नीलामी में जमीन को खरीदा है। कोर्ट ने कहा था कि इसमें एक मानवीय पहलू शामिल है। किसी को इस स्थिति और समस्याओं का मूल्यांकन करना चाहिए। आप यह सुनिश्चित कीजिए कि वहां आगे से कोई अतिक्रमण न हो। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रेलवे की जमीन खाली करने का आदेश दिया था। इससे 4365 परिवार प्रभावित होंगे।