09 Sep 2026
नई दिल्ली, 09 सितंबर (इंद्रप्रस्थ न्यूज)। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड एसटीपी घोटाले के चार आरोपितों को जमानत दे दी है। स्पेशल जज दिग्विनय सिंह ने चारों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने उदित प्रकाश राय, नागेंद्र यादव, पंकज वर्मा और अंकित श्रीवास्तव को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इसके पहले कोर्ट दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत दे चुका है। सत्येन्द्र जैन और दूसरे आरोपितों को 18 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। सत्येन्द्र जैन की ओर से पेश वकील मनिंदर सिंह ने जैन की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया था। उन्होंने कहा था कि जैन को गिरफ्तार करते समय गिरफ्तारी की वजह नहीं बताई गई, जो उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।
एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) ने सत्येंद्र जैन के अलावा दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ उदित प्रकाश राय, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व कॉन्ट्रैक्टुअल कंसल्टेंट अंकित श्रीवास्तव, मेसर्स एएन एंटरप्राइजेज के मालिक नागेंद्र यादव, मेसर्स यूरोटेक एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजा कुमार कुर्रा और मेसर्स सृजनहार के मालिक पंकज वर्मा को एसीबी की उस एफआईआर के मामले में गिरफ्तार किया था, जो 11 मई, 2024 को भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराओं 7, 7A, 9, 13 और भारतीय दंड संहिता की धाराओं 42, 409, 418, 120-बी के तहत दर्ज की गई थी। एसीबी का आरोप है कि टेंडर की शर्तें एक खास कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई थीं।