10 Sep 2026
रांची, 10 सितंबर (एजेंसी)। झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकार को दो माह में जेपीएससी में अध्यक्ष और मेंबर की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। इससे पहले सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहित राय एवं विभोर मयंक ने न्यायालय को बताया कि दो माह में जेपीएससी अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लिए जाने की संभावना है। जिस पर न्यायालय ने 18 नवंबर तक सरकार को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई की तिथि 19 नवंबर निर्धारित की।
पिछली सुनवाई में न्यायालय ने जेपीएससी में अध्यक्ष और मेंबर की नियुक्ति पूरी कर लेने की समय सीमा सरकार से मांगी थी। वन विभाग में अधिकारियों एवं कर्मियों की कमी से संबंधित कोर्ट के स्वत संज्ञान की सुनवाई झारखंड उच्च न्यायालय में हुई।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। मामले में जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने न्यायालय को बताया गया कि अस्सिटेंट कंजरवेटर आफ फॉरेस्ट एवं रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की परीक्षा प्रक्रिया रद्द कर दी गई है।