15 Sep 2026
नई दिल्ली, 15 सितंबर (इंद्रप्रस्थ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय ने चेक बाउंस के मामले में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को 5 करोड़ रुपये जमा करने के लिए दो हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि 5 करोड़ रुपये जमा करने का ये अंतिम मौका है। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी।
कोर्ट ने राजपाल यादव को कम-से-कम दो करोड़ रुपये जमा करने और बकाया राशि जमा करने की श्योरिटी देने को कहा है। कोर्ट ने राजपाल यादव को अपना पासपोर्ट भी जमा करने को कहा है। इससे पहले 8 सितंबर को कोर्ट ने राजपाल यादव को 5 करोड़ जमा करने पर ही सरेंडर से छूट का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर राजपाल यादव 9 सितंबर तक पांच करोड़ रुपये जमा नहीं करते हैं तो उन्हें जेल जाना होगा।
इसके पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने 10 जुलाई को राजपाल यादव को तीन महीने की कैद की सजा सुनाई थी। राजपाल यादव को कड़कड़डूमा कोर्ट ने चेक बाउंस के एक मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। हालांकि जून 2024 में उच्च न्यायालय ने सजा को निलंबित कर दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि राजपाल यादव आदतन अपराधी नहीं हैं इसलिए उनकी सजा निलंबित की जाती है।
कड़कड़डूमा कोर्ट ने चेक बाउंस केस में दोषी करार देने के बाद राजपाल यादव पर एक करोड़ 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। कड़कड़डूमा कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की पत्नी राधा पर भी 10 लाख रुपये प्रति केस जुर्माना लगाया था। दोनों को चेक बाउंस से जुड़े सात मामलों में यह सजा सुनाई गई थी।