17 Sep 2026
कोलकाता, 17 सितंबर (एजेंसी)। कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हुगली जिले के श्रीरामपुर कोर्ट मैदान में जनसभा करने की सशर्त अनुमति दे दी है। अदालत ने तृणमूल कांग्रेस को 26 सितंबर को यह कार्यक्रम आयोजित करने की इजाजत दी है।
जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने गुरुवार को निर्देश दिया कि यह कार्यक्रम 26 सितंबर को शाम चार बजे से छह बजे के बीच ही आयोजित किया जा सकेगा और इसमें अधिकतम एक हजार लोग ही शामिल हो सकेंगे। अदालत ने साफ किया है कि जीटी रोड पर किसी भी तरह की रैली या जुलूस नहीं निकाला जाएगा, साथ ही आयोजकों और प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि जीटी रोड पर सामान्य यातायात में कोई रुकावट न आए।
तृणमूल कांग्रेस ने इस सभा के लिए दो हजार लोगों के जुटने की अनुमति मांगी थी, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर आपत्ति जताई थी। पश्चिम बंगाल सरकार की दलील थी कि कोर्ट मैदान काफी छोटा है और ममता बनर्जी को जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त होने के कारण सुरक्षा घेरे के लिए काफी जगह छोड़नी पड़ती है। ऐसे में वहां दो हजार लोग जुटे तो भगदड़ की आशंका बन सकती है। इसके जवाब में तृणमूल के वकील कल्याण बनर्जी ने कहा था कि इसी मैदान पर पहले श्रेया घोषाल के कार्यक्रम में 50 हजार लोग जुट चुके हैं, इसलिए सुरक्षा का तर्क सही नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने एक हजार लोगों की सीमा तय कर दी।
इससे पहले यह कार्यक्रम 11 सितंबर को श्रीरामपुर के महेश स्थित स्नानापिंड़ी मैदान में होना था। उस समय सिंगल बेंच ने वहां सभा की अनुमति दे दी थी, लेकिन पास के जगन्नाथ मंदिर के ट्रस्टी बोर्ड ने इस फैसले को खंडपीठ में चुनौती दे दी थी।
ट्रस्ट का कहना था कि यह उनकी निजी जमीन है और वे वहां राजनीतिक कार्यक्रम की इजाजत नहीं दे सकते। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कार्यक्रम की तारीख आगे बढ़ाते हुए मामला दोबारा सिंगल बेंच के पास भेज दिया था। उसी पुनर्विचार के बाद अब अदालत ने जगह बदलकर श्रीरामपुर कोर्ट मैदान में सभा की मंजूरी दी है।