17 Sep 2026
-एक महिला समेत सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना, मकई की फसल को लेकर हुआ था विवाद
रांची, 17 सितंबर (एजेंसी)। राजधानी रांची से सटे ओरमांझी के गुंजा देवनजारा गांव में हुए ट्रिपल मर्डर मामले में अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार की अदालत ने एक महिला समेत 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सजा पाने वालों में सहजनाथ बेदिया, राजो देवी, संजीत बेदिया, रंजीत बेदिया, हेमंत बेदिया, महेंद्र बेदिया, पंचिंत बेदिया, कामेश्वर बेदिया, बेदिया बेदिया, अनुज बेदिया और सूकरा मुंडा शामिल हैं।
मामला 31 अगस्त 2023 का है। खेत में लगी मकई की फसल को सुअर द्वारा नुकसान पहुंचाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। इसी दौरान झामेश्वर बेदिया का सहजनाथ के परिवार के एक सदस्य से विवाद हुआ और मारपीट भी हुई थी।
आरोप था कि इसी विवाद को लेकर 31 अगस्त 2023 को करीब 11 बजे सहजनाथ ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ झामेश्वर के घर पर हमला कर दिया। आरोपितों ने घर में घुसते ही मारपीट शुरू कर दी।
इसके बाद कुदाल, दबली और चापड़ से हमला कर झामेश्वर बेदिया और उसकी दोनों पत्नियों सरिता देवी तथा संजू देवी की हत्या कर दी गई। बताया गया कि मृतकों में एक महिला गर्भवती थी।
घटना के समय झामेश्वर, उसकी दोनों पत्नियां और उनका भतीजा घर में मौजूद थे। आरोपितों ने घर में घुसकर तीनों पर हमला किया। इस घटना में झामेश्वर और उसकी दोनों पत्नियों की मौत हो गई।
मामले में दोषी ठहराए गए सभी आरोपी मृतक के गोतिया बताए गए हैं। अदालत ने सुनवाई पूरी होने के बाद एक महिला सहित सभी 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।-------------