19 Sep 2026
सुलतानपुर, 19 सितंबर (इंद्रप्रस्थ न्यूज)। उत्तर प्रदेश के जिला सुलतानपुर मे दो वर्ष पूर्व चांदा क्षेत्र की एक किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को स्पेशल जज ने शनिवार काे 20 साल की सजा सुनाई है। दोषी पर 28 हजार रुपये जुर्माना भी लगा है।
कोतवाली नगर के अमहट निवासी रामजी को स्पेशल जज पाक्सो एक्ट नीरज कुमार श्रीवास्तव ने 20 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 28 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की पूरी रकम पीड़िता को मिलेगी। विशेष लोक अभियोजक सीएल द्विवेदी ने शनिवार को बताया कि दोषी रामजी ने 27 फरवरी 2024 को चांदा थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म किया था। मामले में पीड़िता के पिता ने दोषी रामजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। केस की सुनवाई के दौरान दोषी रामजी को जमानत नहीं मिल पाई थी। उसके जेल में रहने के दौरान केस की सुनवाई हुई।